जॉब डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Mahila Udyami Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सोमवार (22 सितंबर) को मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की।
कुल 5,000 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जाएगा। इस पैसे से महिलाएं छोटे-मोटे रोजगार शुरू कर सकेंगी, वर्तमान बिजनेस को बढ़ा पाएंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी।
जीविका दीदियों को प्राथमिकता
बिहार सरकार की इस स्कीम में सबसे पहले लाभार्थी के तौर पर जीविका समूह (Self Help Group – SHG) से जुड़ी महिलाओं को चुना गया है।
- अब तक 1.05 करोड़ जीविका दीदियों ने आवेदन किया है।
- वहीं, 1.40 लाख से ज्यादा महिलाओं ने समूह से जुड़ने के लिए भी आवेदन किया है।
सरकार का मानना है कि जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं पहले से ही सामूहिक स्तर पर काम करने की आदी हैं, इसलिए उन्हें स्वरोजगार शुरू करने में आसानी होगी।
कार्यक्रम का आयोजन
इस योजना के शुभारंभ के लिए राज्यभर में बड़े स्तर पर आयोजन किया गया।
- राज्य स्तरीय कार्यक्रम: पूर्वाह्न 11 बजे मुख्यमंत्री ने डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर किया।
- 38 जिला मुख्यालय: डीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम, जिसमें 1000 से ज्यादा महिलाएं शामिल।
- 534 प्रखंड मुख्यालय: बीडीओ की अध्यक्षता में, कम से कम 500 महिलाएं मौजूद।
- 1680 संकुल स्तरीय संघ: हर जगह 200 महिलाएं भाग लेंगी।
- 70,000 ग्राम संगठन स्तर: यहां लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई, जहां 100 महिलाएं शामिल होंगी।
कौन ले सकता है लाभ (Eligibility Criteria)
महिला उद्यमी योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं:
- परिवार की परिभाषा – पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे। शादीशुदा बेटे-बहू का परिवार अलग माना जाएगा।
- अविवाहित महिला – अगर माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो वे भी अलग परिवार मानी जाएंगी और लाभ उठा सकेंगी।
- आयु सीमा – 18 से 60 वर्ष।
- सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं – न महिला और न उनके पति सरकारी नौकरी (नियमित या संविदा) में होने चाहिए और न ही आयकरदाता होने चाहिए।
कैसे करें आवेदन (Application Process)
ग्रामीण क्षेत्र
- जो महिलाएं SHG से जुड़ी हैं, वे अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी।
- ग्राम संगठन स्तर पर विशेष बैठक होगी और सभी सदस्यों का सामूहिक आवेदन लिया जाएगा।
- जो महिलाएं अभी SHG से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले समूह से जुड़ना होगा और फिर आवेदन करना होगा।
शहरी क्षेत्र
- शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
- हालांकि, पहले से SHG से जुड़ी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं है।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस स्कीम का मकसद है –
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना,
- घर-परिवार से बाहर निकालकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना,
- और आधी आबादी को स्वावलंबी बनाना।
सरकार का मानना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से परिवार और समाज दोनों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
👉 यानी साफ है कि यह योजना सिर्फ पैसों का वितरण नहीं बल्कि बिहार की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार के नए अवसर देने की एक बड़ी पहल है।